Friday, March 28, 2025
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Allahabad HC ने योगी आदित्यनाथ को असली नाम के साथ फिर से सीएम की शपथ लेने की याचिका खारिज की

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad HC) ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ को उनके असली नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

अदालत (Allahabad HC) ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। रिपोर्टों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभिन्न नामों का उपयोग डिजिटल सहित विभिन्न मंचों पर किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा हो रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस भ्रम से बचने के लिए, राज्य सरकार को डिजिटल और गैर-डिजिटल मंचों पर सीएम के केवल एक नाम का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तर्क दिया कि याचिका में मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत क्षमता में एक पक्ष बनाया गया है और किसी व्यक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए गोयल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए याचिका दायर नहीं की है बल्कि केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर की है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिका किसी भी गलत मकसद से दायर नहीं की गई थी और इसे बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए दायर किया गया था।

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