Tuesday, November 12, 2024
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Homeउत्तराखंडहल्द्वानी हिंसा- वनभूलपुरा की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर बनेगा नया थाना

हल्द्वानी हिंसा- वनभूलपुरा की अतिक्रमण मुक्त जमीन पर बनेगा नया थाना

सीएम धामी ने कहा, वनफूलपूरा में नये थाने का निर्माण करेंगे, दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे

हल्द्वानी हिंसा- जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद 120 लोग अपने लाइसेंसी हथियार करेंगे जमा

हरिद्वार/हल्द्वानी: बीते आठ फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा में तोड़े गए अवैध अतिक्रमण की जगह नये थाने का निर्माण किया जाएगा।सीएम धामी ने कहा कि वनभूलपुरा में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि आठ फरवरी को उग्र भीड़ ने थाना फूंकने के साथ कई वाहन जला दिए थे। सीएम ने कहा कि उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे उपद्रियों के लिए उत्तराखण्ड में कोई स्थान नहीं है।

हल्द्वानी हिंसा के बाद सौ से अधिक शस्त्र लाइसेंस निलंबित

अवैध अतिक्रमण तोड़ने को लेकर हल्द्वानी में पनपे तनाव के बाद जिला प्रशासन ने 120 लोगों के 127 शस्त्र लाइसेंस अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिए। आठ फरवरी को हुई घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी। उपद्रवियों ने थाने समेत कई वाहन फूंक डाले थे।

थाना बनभूलपुरा अन्तर्गत दिनांक 08.02.2024 को मलिक का बगीचा में अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उपद्रवियों द्वार पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लाईसेंसी शस्त्रों/अवैध घातक हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण चोटिल हुए। प्रकरण में थाना बनभूलपुरा में 03 अभियोग क्रमशः प्र०सू०रि० सं० 21/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 /149/307/395/323/332/341/342/353/427/436 भादवि व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 व 07 सी.आर.एल.ए.एक्ट व धारा 15 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम अरशद अयूब आदि, प्र०सू०रि० सं० 22/2024 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/332/353/395/427/435 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सरुम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व 07 सी.आर.एल.ए.एक्ट बनाम अज्ञात तथा प्र०सू०रि० सं० 23/2024 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/332/353/435/427 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम महबूब आलम आदि पंजीकृत किये गये।

थाना बनभूलपुरा के स्थानीय निवासियों द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयों कर शस्त्र लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया और भविष्य में इसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाये जाने पर उनके द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा कुल 120 शस्त्र लाईसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाईसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को 24 घण्टे के अन्दर निलम्बित किये गये शस्त्रों एवं शस्त्र लाईसेंसों को कब्जे पुलिस लिये जाने हेतु आदेशित किया गया।

यह भी पढ़े: 14 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक, UCC के क्रियान्वयन और बजट को लेकर होगी चर्चा

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