देहरादून: मतदान के दिन 14 फरवरी को प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश मुख्य सचिव (Chief Secretary) एस एस संधु ने किए आदेश जारी। विधान सभा चुनाव में नागरिकों को वोट डालने का मौका देने के लिए शासन ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के तहत घोषित इस अवकाश पर सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्य लोगों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्योलयों / शैक्षणिक संस्थानों /अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।