Sunday, October 26, 2025
Homeउत्तर प्रदेशसमाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के अभद्र भाषा मामले...

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के अभद्र भाषा मामले में जमानत मिली

रामपुर: उत्तर प्रदेश (यूपी) के रामपुर की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके खिलाफ अभद्र भाषा के मामले में नियमित जमानत दे दी, जिसके कारण उन्हें यूपी राज्य विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रामपुर जिला अदालत द्वारा 2019 के अभद्र भाषा के मामले में खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है, और उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता खो दी है क्योंकि उनकी अंतिम कैद की अवधि दो साल से अधिक है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में खान के खिलाफ अप्रैल 2019 में रामपुर में मामला दर्ज किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, खान ने रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी की थी।

सपा नेता आजम खान ने अपना विधायक पद खो दिया क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई विधायक, एमएलसी या सांसद किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल के लिए जेल जाता है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है। उनकी अयोग्यता के बाद, रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने तब एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों में पांच विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की।

यह भी पढ़े: http://बदलती परिस्थितियों के हिसाब से हमें परिवर्तन लाने होंगे : मुख्य सचिव

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_imgspot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

-Video Advertisement-

- Advertisement -spot_imgspot_img

Most Popular