Monday, September 1, 2025
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हत्या के दोषी पति को उम्रकैद

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की अदालत ने 11 माह पूर्व कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने कहा कि दोष सिद्ध होने के बाद हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा 10 हजार रुपये जुर्माने के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

वादी के अनुसार हत्यारोपी ने श्यामपति की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए और उसे मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी पति लालचंद्र को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई गई। साथ ही 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

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