Saturday, October 25, 2025
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योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी स्थानीय निकाय चुनाव की अनुमति दी

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि उनकी सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करते हुए शीर्ष अदालत की समय सीमा के भीतर चुनाव कराने में सहयोग करेगी। SC ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों को आरक्षित किए बिना 31 जनवरी तक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। यूपी सरकार ने तब एक पैनल नियुक्त किया था – जो सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत भी आवश्यक था – और कहा कि वह ओबीसी कोटा तय करने के बाद ही चुनाव कराएगा। हालांकि, पैनल की रिपोर्ट 31 जनवरी के बाद ही आने की उम्मीद थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।”

इससे पहले दिन में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल को 31 मार्च तक स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद स्थानीय निकायों के मामलों को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर अपनी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सरकार से तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा था क्योंकि निर्वाचित निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि मसौदा अधिसूचना में ओबीसी की सीटें सामान्य वर्ग को स्थानांतरित करने के बाद 31 जनवरी तक चुनाव कराए जाएं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, यूपी में विपक्ष ने “ओबीसी विरोधी” विकास पर भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को दोषी ठहराया था।

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