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चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अजय राय को तगड़ा झटका, गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ याचिका खारिज

वाराणसी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ 27 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने कहा की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रही प्रोसिडिंग को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने केस को मेरिट पर ना पाते हुए कि याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का केस शिकायतकर्ता की शिकायत पर नहीं राज्य सरकार की तरफ से कायम किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वतंत्र अपराध है, जिसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता।

अजय राय (Ajay Rai) का लंबा आपराधिक इतिहास

2011 में चार्जशीट हुई थी दाखिल

बता दें कि वाराणसी के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है। मामले में पुलिस ने चार्जशीट 28 अक्टूबर 2011 को दाखिल कर दी थी। 2010 में अजय राय (Ajay Rai) और चार अन्य के खिलाफ वाराणसी के चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 448, 511, 323,504, 506, 120 बी और सेक्शन 7 आफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, व सेक्शन 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया।

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