Friday, July 4, 2025
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पटना हाई कोर्ट का निर्देश: मां के साथ जेलों में बंद 228 बच्चों को मिले शिक्षा का अधिकार

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में अपनी माताओं के साथ बंद एक से छह वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षित करने के मामले पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने संतोष उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, कारा निरीक्षक एवं बालसा (बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) को यह स्पष्ट करने को कहा कि इन बच्चों को किन स्कूलों में भेजा जा रहा है.

2002 की अधिसूचना अब भी लागू पर सुविधाएं नहीं : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2002 में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कैदी महिलाओं के बच्चों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी. लेकिन आज भी जेलों में इन बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं.

कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट : कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर राज्य सरकार, आईजी कारा और बालसा को विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है. साथ ही अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. पूर्व में कोर्ट ने जेलों में डॉक्टर के रिक्त पदों को भरने के मामले में भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था.

शिक्षा की व्यवस्था का आदेश : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व की सुनवाई के अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने को कहा था.

DEO को सहयोग का निर्देश : कोर्ट ने शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को हर संभव सहयोग करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने राज्य की विभिन्न जेलों में अपनी माताओं के साथ बंद 1 से 6 वर्ष के बीच के 103 बालकों और 125 बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया था.

बिहार में कुल बंद नाबालिगों की संख्या : कोर्ट को अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि राज्य की जेलों में कुल 50,682 पुरुष और 2,350 महिला विचाराधीन बंदी हैं. वहीं 6,995 पुरुष और 212 महिला सजायाफ्ता बंदी हैं.

किन जेलों में कितने नाबालिग? : कोर्ट को यह भी बताया गया कि सबसे अधिक नाबालिग बच्चे भागलपुर महिला मंडल कारा और नवादा मंडल कारा में 16-16 हैं. कटिहार मंडल कारा में 14, गया केंद्रीय कारा में 13, बेतिया मंडल कारा में 10, बेऊर आदर्श केंद्रीय कारा में 9, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया केंद्रीय कारा, सिवान, आरा, सीतामढ़ी और जहानाबाद मंडल कारा में 8-8, तथा दरभंगा मंडल कारा में 7 बच्चे अपनी माताओं के साथ बंद हैं.

कुल 228 बच्चों की शिक्षा पर कार्रवाई का आदेश : पूरे प्रदेश की जेलों में इस प्रकार कुल 103 बच्चे और 125 बच्चियां, यानी कुल 228 नाबालिग, अपनी माताओं के साथ बंद हैं. कोर्ट ने इन सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को होगी.

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