नई दिल्ली: साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद में अब केंद्र सरकार ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार अब 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को वापस ले लिया है। हालांकि, यह लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई ने पुष्टि की, लोग अपने लेन-देन के लिए 2000 बैंक नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा, “हालांकि, उन्हें 30 सितंबर, 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने और/या बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।” खातों में जमा करने और 2000 के नोट बदलने की सुविधा सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध होगी।
30 सितंबर तक रहेंगे वैलिड
पीटीआई ने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आरबीआई 2,000 रुपये के नोटों को चलन से हटाएगा। यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे।
एक बार में बदल सकते हैं 20,000 रुपये
RBI के मुताबिक, 23 मई 2023 के बाद से आप अधिकतम 20 हजार रुपये तक के नोटों को बदल सकते हैं. बैंक के अन्य काम प्रभावित न हो इसी वजह से आरबीआई ने यह फैसला लिया है।
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