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ज्ञानवापी मामला:‘शिवलिंग’ की पूजा का अनुरोध करने वाली याचिका, कोर्ट 17 नवंबर को सुनाएगी फैसला

वाराणसी: सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट सुनाएगी फैसला। वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर भगवान आदि विशेश्वर विराजमान केस में कोर्ट कल 17 नवंबर को देगी आदेश। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरन सिंह “बिसेन” ने दायर की है याचिका। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की पोषणीयता को लेकर हो चुकी है दोनों पक्षों की बहस पूरी। सिविल जज सीनियर डिविजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) महेंद्र कुमार पांडेय मुकदमों के बोझ का हवाला देकर दो दिन के लिए टाल दिया था फैसला। इसके पहले अवकाश पर होने के चलते टला था फैसला, फास्ट ट्रैक कोर्ट अब कल दे सकती है अपना निर्णय। इस मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से तीन प्रमुख मांग को लेकर दायर की गयी है याचिका। 1- तत्काल प्रभाव से भगवान आदि विशेषण स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा-अर्चना प्रारंभ करवाई जाए। 2- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। 3- ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए।

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