
वाहनों के पंजीयन विवरण में मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य, परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियान
देहरादून: उत्तराखंड परिवहन विभाग ने राज्यभर के वाहन स्वामियों और चालकों को बड़ा अपडेट देते हुए पंजीयन विवरण में मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपडेट कराने का निर्देश जारी किया है। विभाग ने 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक विशेष जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136A तथा केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167A के प्रावधानों के तहत ई-चालन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल की जा रही है।
राज्य में अब इंटरसेप्टर, ट्रैफिक चेकिंग, ट्रैफिक सिग्नल और कैमरों के माध्यम से ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। विभाग ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन मालिक सामने आए हैं जिनका मोबाइल नंबर पंजीयन विवरण में दर्ज नहीं है। इस कारण उनके चलान की जानकारी उन्हें समय पर नहीं पहुंचती, जिससे चालान का भुगतान लंबित रह जाता है। अक्टूबर 2025 तक लगभग 2,26,498 चालान लंबित पाए गए जिनमें से 22,812 चालान की नोटिस अवधि भी समाप्त हो चुकी है।
मोबाइल नंबर अपडेट क्यों है अनिवार्य?
चालान व अन्य नोटिस वाहन मालिक के मोबाइल पर ही भेजे जाते हैं।
बीमा प्रमाणपत्र व प्रदूषण प्रमाणपत्र की रिकवरी में भी मोबाइल नंबर आवश्यक।
डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम में गलत जानकारी होने पर वाहन Impound होने की भी आशंका।
विभाग ने क्या निर्देश दिए?
सभी आरटीओ/परिवहन कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएँ।
बैनर, होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।
संबंधित अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई जाए, जो वाहन मालिकों को मोबाइल नंबर अपडेट करने में सहायता दे।
परिवहन कार्यालयों में सूचना पट लगाकर पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की जाए।
अंतिम तिथि — 31 दिसंबर 2025
परिवहन आयुक्त ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले अपने वाहन के पंजीयन विवरण में मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें ताकि किसी भी प्रकार की भविष्य की असुविधा से बचा जा सके।


