Sunday, September 14, 2025
spot_imgspot_img
Homeउत्तराखंडहाईकोर्ट में मसूरी जार्ज एवरेस्ट एडवेंचर लीज मामला, टोल उगाही पर रोक...

हाईकोर्ट में मसूरी जार्ज एवरेस्ट एडवेंचर लीज मामला, टोल उगाही पर रोक जारी

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जार्ज एवरेस्ट एडवेंचर की लीज में दी गई 142 एकड़ भूमि को लीजधारक कम्पनी के द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने व आम रास्ते से टोल टैक्स वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में टोल उगाही पर लगी रोक को जारी रखते हुए अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता से शपथपत्र पेश करने को कहा है.

आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने कहा लीजधारक के द्वारा अभी भी स्थानीय लोगों से भी टैक्स लिया जा रहा है. इसका विरोध करते हुए विपक्षी के द्वारा कहा कि स्थानीय लोगो से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है. बाहर से आने वाले वाहनों से ही टैक्स लिया जा रहा है.

अधिवक्ता विनीता नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया यह पार्क 142 एकड़ में फैला है. यूटीडीबी ने उप्र . की एक संस्था को एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर पर लीज पर दे दिया.यह भी आरोप लगाया गया कि इससे स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के हित प्रभावित हुए हैं. वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल टैक्स वसूला जा रहा है.यही नहीं यहां के हैलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालयों और वैधशाला को भी लीज पर दे दिया गया है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी द्वारा पर्यटकों के लिये हेली सेवा संचालित की जा रही है. यह भी कहा गया कि यह क्षेत्र मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य से सटा हुआ है. कंपनी की ओर से बचाव में कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है वह सार्वजनिक नहीं है. अदालत ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा रखी है.अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगायी गयी है. अदालत ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिये पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति भी उपलब्ध कराने को कहा है.

RELATED ARTICLES

वीडियो एड

Most Popular