Sunday, February 1, 2026
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धामी सरकार ने UCC को लेकर लिया बड़ा फैसला,विवाह पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई ,शुल्क रहेगा माफ

अब तक 1.90 लाख विवाहों का डिजिटल पंजीकरण पूर्ण

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुए सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्यतः इसके लिए ₹250 शुल्क लिया जाता है, लेकिन यदि विवाह का पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है, तो यह प्रक्रिया निशुल्क होगी।

जिन नागरिकों ने अपने विवाह पहले से उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी वैयक्तिक कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर इसकी सूचना देना अनिवार्य है। यह केवल सूचना भर है और इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

अब तक UCC के अंतर्गत 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे नागरिक बिना कार्यालय जाए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे समयसीमा का लाभ उठाते हुए शुल्कमुक्त पंजीकरण शीघ्र कराएं।

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