Thursday, January 2, 2025
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ED ने झारखंड मनरेगा फंड धोखाधड़ी पीएमएलए मामले में छापेमारी की

नई दिल्ली: ईडी (ED) ने गुरुवार को झारखंड के खनन सचिव के कई परिसरों पर छापे मारे, अधिकारियों ने कहा 2008 के दौरान राज्य के खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपये से अधिक के मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल सहित कई परिसरों पर छापे मारे।
उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में करीब 18 परिसरों में तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची में आईएएस अधिकारी और झारखंड सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग के सचिव सिंघल के परिसर को भी कार्रवाई के तहत कवर किया जा रहा है। सिंघल 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
ईडी (ED) के अधिकारियों द्वारा रांची में एक अस्पताल सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही थी, जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी।
छापेमारी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जहां झारखंड सरकार में एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसे पीएमएलए के तहत
संघीय एजेंसी ने सिन्हा के खिलाफ झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर 16 प्राथमिकी और आरोपपत्रों का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जालसाजी और धन की हेराफेरी के माध्यम से सरकारी धन के 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया।सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत एक अप्रैल से कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते हुए सार्वजनिक धन को अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धनराशि खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई थी। एजेंसी ने पहले कहा था कि ईडी ने दिसंबर 2018 में सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी और रांची की एक विशेष अदालत ने बाद में उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसका उन्होंने सम्मान नहीं किया था। उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में करीब 18 परिसरों में तलाशी ली जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची में आईएएस अधिकारी और झारखंड सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग के सचिव सिंघल के परिसर को भी कार्रवाई के तहत कवर किया जा रहा है।
सिंघल 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और पहले खूंटी जिले में उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
ईडी (ED) के अधिकारियों द्वारा रांची में एक अस्पताल सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही थी, जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी।
छापेमारी एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जहां झारखंड सरकार में एक पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसे पीएमएलए के तहत
संघीय एजेंसी (ED) ने सिन्हा के खिलाफ झारखंड सतर्कता ब्यूरो द्वारा दायर 16 प्राथमिकी और आरोपपत्रों का संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और जालसाजी और धन की हेराफेरी के माध्यम से सरकारी धन के 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया। सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आईपीसी की आपराधिक धाराओं के तहत एक अप्रैल से कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम करते हुए सार्वजनिक धन को अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धनराशि खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) योजना के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई थी।
एजेंसी ने पहले कहा था कि ईडी ने दिसंबर 2018 में सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की थी और रांची की एक विशेष अदालत ने बाद में उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसका उन्होंने सम्मान नहीं किया था।
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