नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022 (Budget 2022) पेश किया। सरकार के इस बजट पर आम जनता से लेकर विपक्षी दलों की नजर थी। सरकार ने लोगों को कोई खास राहत नहीं दी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट से पहले मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि उनपर टैक्स का बोझ कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को मिली राहत
सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में तो बदलाव नहीं किया लेकिन टैक्सपेयर्स को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। टैक्सपेयर्स अब इनकम रिटर्न फाइल करने के बाद दो साल तक अपडेट कर सकेंगे। नए प्रावधान के तहत किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
NPS पर राहत
सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान पर राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 10% की जगह अब 14% होगा। बजट 2022 (Budget 2022) के प्रस्तावों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए नियोक्ता का योगदान वेतन का 14 प्रतिशत होगा, जिससे उनके बीच समानता आएगी ।
ये चीजें होंगी सस्ती
फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्विड,हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहलट, एसिटिक एसिड, तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे, मोबाइल फोन के लिए कैमरा लेंस। इन चीजें के सस्ते होने का असर सीधे आपकी जेब पर होगा।
ये चीजें होंगी महंगी
छाता, कृत्रिम ज्वैलरी, लाउडस्पीकर, हेडफोन और इयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे।
दिव्यांगों को राहत
सरकार के बजट में दिव्यांगों के लिए खास ऐलान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘जो व्यक्ति शारीरिक अक्षमता से लड़ रहा है उसे टैक्स में राहत दी जाएगी। दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्ति के माता-पिता या फिर अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि विकलांग आश्रित के लिए एनुअल या एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इसपर आजीवन छूट दी जाएगी।
क्रिप्टोकरेंसी टैक्स के दायरे में
सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में ला दिया है। वित मंत्री ने कहा कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लिया जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी बेचने पर जो आय होगी उसपर आपको 30 फीसदा का टैक्स देना होगा।
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